अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने सुनाई सजा, 25 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया
कोडरमा। नाबालिग युवती के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में सुनवाई हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत सुनवाई करते हुवे आरोपी डोमचांच के नेरपुर निवासी डब्लू सिंह उर्फ डेगन पिता भिखो सिंह को धारा 6 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास वा 25 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नही देने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावे माननीय अदालत ने धारा 4 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को 15 वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया गया तथा 504 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक पीके मण्डल ने 8 गवाहों का परीक्षण कराया और अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग किए वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता आत्मानन्द पांडेय ने अपनी दलीलें पेश की, माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए, आरोपी को सजा सुनाया गया।
बताते चले की नाबालिग के द्वारा डोमचांच थाना में कांड संख्या 11/20 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। जिसमे पीड़िता ने आरोपी के द्वारा घर मे घुस कर चाकू के नोक पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाई है। परिजनों के सहयोग के हौसला पर युवती ने मामला दर्ज कराया।
Author: news24jharkhandbihar
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