वर्ष 2011 में राजखरसावां रेलवे स्टेशन में इस्पात एक्सप्रेस की ठहराव की मांग को लेकर रेल परिचालन बाधित किया गया था।
खरसावां। खरसावां के पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ऋषि कुमार ने दोषी करार देकर एक वर्ष की सजा सुनायी है। उन पर 27 नवंबर 2011 को राजखरसावां रेलवे स्टेशन में समर्थकों के साथ रेल परिचालन बाधित करने का आरोप है। इस मामले में आरपीएफ के एएसआइ एसबी लामा ने आरपीएफ पोस्ट सीनी में पूर्व विधायक सोय समेत 50 अन्य कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि 27 नवंबर 2011 को राज खरसावां रेलवे स्टेशन की लाइन संख्या सात में सुबह 9.55 से एक बजे तक भाजपा का बैनर व झंडा लेकर करीब 50 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को लेकर ट्रेन परिचालन बाधित किया था। मंगल सिंह सोय पर 174(ए) रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय ने कहा कि चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट के निर्णय पर आगे अपील करेंगे। जनहित से जुड़े मामलों में हमेशा पूरी संजीदगी के साथ कार्य करेंगे। जनहित में आगे भी कार्य करते रहेंगे। मंगल सिंह सोय वर्ष 2009 में खरसावां से बीजेपी के विधायक रहे हैं।
Author: news24jharkhandbihar
सबसे तेज, सबसे आगे








