सिमडेगा। बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा तीस हजार रूपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी सजा विशेष न्यायालय आशा देवी भट्ट की अदालत ने सुनाई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की। मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आठ गवाहों के बयान एवं दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई है।
बताया गया कि 12 सितंबर 2020 को ठेठइटांगर थाना क्षेत्र के गुडबहार निवासी ने बच्ची को बहला फुसला कर गांव से दूर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद गांव में ही स्थित चबुतरे के पास बच्चे को छोड़ कर फरार हो गया। बच्ची चबुतरे पर बैठ कर रो रही थी। इसी क्रम में परिजन वहां पहुंचे और बच्ची से पूछताछ की। पूछताछ के क्रम के बच्ची ने सारी कहानी बतायी। इसके बाद थाना में मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
Author: news24jharkhandbihar
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