पलामू।उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संशोधित अधिनियम 2016 के द्वारा जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। बैठक में अधिनियम के तहत मामलों की चर्चा हुई।इसमें 21 मामलों के लिए राशि भुगतान की स्वीकृति दी गयी।
जिले के विभिन्न थानों में दर्ज कांड एवं पुलिस प्रशासन की अनुशंसा प्राप्त मामलों को बैठक में रखा गया था । जिसमें राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए पीड़ितों के बीच भुगतान करने का निर्णय लिया गयाजिन 21 मामलों में राशि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई । उसमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने,मारपीट करने एवं गाली-गलौज करने आदि से संबंधित था। इससे संबंधित जिले के विभिन्न थानों में कांड दर्ज कर अनुसंधान की गयी थी।जिला कल्याण पदाधिकारी सेवाराम साहू ने बताया कि 21 पीड़ित/पीड़िताओं के बीच 6 लाख रूपये की राशि भुगतान की स्वीकृति मिली है। निदेशानुसार स्वीकृत राशि लाभुकों के बीच शीघ्र भुगतान की जायेगी।बैठक में उपायुक्त श्री दोड्डे के अलावा जिला कल्याण पदाधिकारी सेवाराम साहू,सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरजीत कुमार सिंह,पांकी,हुसैनाबाद व छतरपुर विधायक के प्रतिनिधि,चतरा सांसद प्रतिनिधि समेत अन्य उपस्थित थे।
Author: news24jharkhandbihar
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