कोटा शहर में रात्रि 10.00 बजे बाद डी. जे. लाउड स्पीकर बजाये जाने पर होगी कानूनी कार्यवाही ।

शरद चौधरी, पुलिस अधीक्षक जिला कोटा शहर ने बताया कि वर्तमान में चल रहे शादि समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान बजाये जाने वाले डी. जे. लाउड स्पीकर को उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार ही बजाये जाने हेतु आज दिनांक 22.02.2023 को कोटा शहर के सभी थानाधिकारीगणों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के डी.जे. मैरिज गार्डन संचालको के साथ बैठके आयोजित की गई।

बैठक में डी. जे. मैरिज गार्डन संचालको को अवगत करवाया गया कि आगामी दिनों में स्कूल / कॉलेज की बोर्ड परीक्षाए होना प्रस्तावित है, बोर्ड परीक्षाओ के मद्देनजर तथा उच्चतम न्यायालय की गाईड लाईन के अनुसार रात्रि 10.00 बजे बाद किसी भी मैरिज गार्डन स्थान पर डी.जे लाउड स्पीकर नही बजाये जाये। यदि किसी भी मैरिज गार्डन / स्थान पर रात्रि 10.00 बजे बाद डी.जे. लाउड स्पीकर बजाया जाता है तो संबंधित मैरिज गार्डन संचालक, मकान मालिक एवं डी.जे. मालिक के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

कोटा शहर के सभी थाना क्षेत्रों में कुल 106 मैरिज गार्डन संचालकों एवं 103 डी. जे. संचालको को गाईड लाईन की पालना किये जाने हेतु पाबन्द किया गया है।

news24jharkhandbihar
Author: news24jharkhandbihar

सबसे तेज, सबसे आगे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *